Sat. Apr 11th, 2026

[ad_1]

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Bhopal
  • Farmers Having Land Up To One Hectare To Run Pump Up To 5 Horsepower, Unlimited Electricity Free, No Bill

भोपाल2 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

मप्र की सियासत के केन्द्र में दलित और आदिवासी वर्ग मुख्य रुप से हैं। देश में सबसे ज्यादा आदिवासी एमपी में हैं। आदिवासी वर्ग की 47 सीटें आरक्षित हैं तो वहीं दलित वर्ग की 35 विधानसभा सीटें हैं। इन दोनों वर्गों को साधने के लिए शिवराज सरकार हर प्रकार के जतन कर रही है। एसटी और एससी वर्ग के किसानों को आकर्षित करने के लिए मप्र के ऊर्जा विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया है। जिससे एसटी और एससी वर्ग के किसानों को 5 हॉर्सपावर तक की मोटर चलाने के लिए अनलिमिटेड बिजली मिलेगी। यानि कितना भी पंप से खेती के लिए बिजली का एसटी और एससी वर्ग के किसान उपयोग करें, उन्हें बिल नहीं देना पड़ेगा।
एक हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को मिलेगा फायदा
एक हेक्टेयर तक की जोत वाले एससी-एसटी के स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं से पांच हार्स पावर तक के पंप चलाने पर राज्य सरकार कोई बिल नहीं वसूलेगी। इन वर्गों के किसानों द्वारा खपत की जाने वाली बिजली बिल की राशि सब्सिडी के दायरे में रखी गई है, चाहे इन उपभोक्ताओं ने मीटर लगवाए हों या न लगवाए हों। इसके अलावा सभी कैटेगरी के कृषि विद्युत उपभोक्ताओं से निश्चित सब्सिडी के बाद बिल की राशि वसूली जाएगी। विद्युत नियामक आयोग ने इसके साथ ही प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए अटल गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी और अन्य योजनाओं में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर आदेश जारी किए गए हैं।

नियामक आयोग की मंजूरी के बाद ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि

  • अटल गृह योजना के अंतर्गत लो वोल्टेज श्रेणी 1.1 के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी एसटी वर्ग के घरेलू उपभोक्ताओं को केवल 25 रुपए प्रतिमाह की दर पर 30 यूनिट बिद्युत प्रदाय के बदले सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में 150 यूनिट तक की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट की मासिक खपत पर 100 रुपए के बिल अनुसार विद्युत प्रदाय के बदले सब्सिडी दी जाएगी।
  • निम्न दाब कृषि उपभोक्ताओं के लिए दस हार्स पावर तक की क्षमता वाले मीटर युक्त स्थायी कृषि पंप में पहले 300 यूनिट तक की मासिक खपत पर सब्सिडी के उपरांत 1.09 रुपए प्रति यूनिट की दर से चार्ज किया जाएगा। 301 से 500 यूनिट तक यह चार्ज दर 1.27 रुपए प्रति यूनिट होगी। 501 से 750 यूनिट तक खपत में 1.34 रुपए प्रति यूनिट और 750 यूनिट से अधिक पर 1.35 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल वसूला जाएगा।
  • दस हार्स पावर से अधिक क्षमता वाले मीटर युक्त स्थायी कृषि पंप पर 300 यूनिट तक 2.19 रुपए प्रति यूनिट, 301 से 500 रुपए तक 2.67 रुपए, 501 से 750 यूनिट तक 2.82 रुपए प्रति यूनिट और 750 से अधिक यूनिट खर्च पर 2.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल वसूला जाएगा। यह बिल सब्सिडी तक के लिए तय राशि से अधिक यूनिट खर्च पर वसूला जाएगा।

अस्थायी कृषि पंप के लिए नियम
दस हार्स पावर तक की क्षमता वाले पंप पर सब्सिडी के बाद 2.27 रुपए प्रति यूनिट, 10 हास पावर से अधिक क्षमता वाले पंप के लिए 4.45 रुपए प्रति यूनिट और डीटीआर मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय करने पर 2.74 रुपए प्रति यूनिट की दर से अस्थायी कनेक्शन पर मीटर युक्त और मीटर रहित बिलिंग की जाएगी। इसके अलावा उच्च दाब उद्वहन, समूह सिंचाई उपभोक्ताओँ को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट और ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

खबरें और भी हैं…

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *