Fri. Apr 10th, 2026

भोपाल में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। व्यवसायी दिलीप कुमार गुप्ता और उनकी कंपनियों पर 35.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है। गुप्ता ने एक निवेशक को ऊंचे मुनाफे का लालच देकर करोड़ों रुपये हड़प लिए। उन्होंने नकली चेक और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भोपाल के एक व्यापारी दिलीप कुमार गुप्ता और उनकी दो कंपनियों – एम/एस डीजी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और एम/एस श्री मां सेमटेक प्राइवेट लिमिटेड – के खिलाफ 35.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने कंपनी के शेयर में हेरफेर करके, नकली चेक जारी करके और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक स्थानीय निवेशक को ठगा और पैसे हड़प लिए। यह मामला भोपाल निवासी विनीत जैन की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। जैन ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने उन्हें खनन व्यवसाय से ऊंचे मुनाफे का लालच देकर अपनी कंपनियों में करोड़ों रुपये का निवेश करने के लिए उकसाया। गुप्ता ने कथित तौर पर जैन और उनके परिवार को अपनी संपत्तियां गिरवी रखने के लिए राजी किया, यह दावा करते हुए कि तीन से चार साल में उनका पैसा कई गुना बढ़ जाएगा।

2017 और 2018 के बीच, विनीत जैन ने अपनी मां लता जैन के साथ साझा किए गए संयुक्त बैंक खाते से ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से गुप्ता के खाते में 6.89 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। इस पैसे को जुटाने के लिए, परिवार ने भोपाल के एमपी नगर इलाके में दो प्राइम प्रॉपर्टीज को गिरवी रखा। एक थी बिल्डिंग नंबर 275, जोन-2, जिसे आईसीआईसीआई बैंक के पास 2.75 करोड़ रुपये के लोन के लिए गिरवी रखा गया था, और दूसरी थी बिल्डिंग नंबर 162, जोन-2, जिसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के पास 4.45 करोड़ रुपये के लिए गिरवी रखा गया था।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों को पता चला कि गुप्ता के कहने पर जैन और उनकी मां ने 2019 में 1.47 करोड़ रुपये और 52.5 लाख रुपये के टॉप-अप लोन भी लिए थे – ये सभी पैसे गुप्ता की कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए थे। ईओडब्ल्यू की एक विज्ञप्ति के अनुसार, गुप्ता ने कथित तौर पर वादा किया था कि ईएमआई (मासिक किस्तें) उनकी फर्म द्वारा भुगतान की जाएंगी और निवेश से लाभांश मिलेगा, लेकिन न तो ईएमआई का भुगतान किया गया और न ही रिटर्न मिला।

जांच से पता चला कि गुप्ता ने जैन को बंद या फ्रीज किए गए खातों से 7.74 करोड़ रुपये और 13 करोड़ रुपये के पोस्ट-डेटेड चेक जारी किए थे, जो दोनों बाउंस हो गए। धोखाधड़ी को छिपाने के लिए, गुप्ता ने जैन को एक फर्जी कानूनी नोटिस भेजा, जिसमें आरोपों को पलट दिया गया। ईओडब्ल्यू ने यह भी खुलासा किया कि गुप्ता ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने जैन की मां और सास को प्रति शेयर 12,972 रुपये की बढ़ी हुई दर पर करोड़ों रुपये के कंपनी शेयर आवंटित किए थे, जबकि वास्तविक अंकित मूल्य (face value) 10 रुपये प्रति शेयर था। कथित शेयर आवंटन को 12 जुलाई, 2018 की तारीख में बैकडेट किया गया था, जिस दिन कोई आधिकारिक बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी। कंपनी की असली मीटिंग 3 सितंबर, 2018 को हुई थी, जिसके दौरान केवल छोटे मूल्य के शेयर अंकित मूल्य पर आवंटित किए गए थे।

ईओडब्ल्यू ने निष्कर्ष निकाला कि गुप्ता ने धोखाधड़ी के साधनों का उपयोग करके जैन को 35.75 करोड़ रुपये का चूना लगाया, जिसमें गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य, निवेश और अवैतनिक ऋण शामिल हैं। उन्होंने न केवल जैन के निवेश को डायवर्ट किया, बल्कि इसका इस्तेमाल अपनी कंपनी की बैंक देनदारियों को चुकाने के लिए भी किया, 2019 और 2021 के बीच जैन के खातों से उनकी कंपनी के लोन खातों में 55 लाख रुपये से अधिक ट्रांसफर किए। विश्वास बनाए रखने के लिए, गुप्ता ने शुरू में “मुनाफे” के रूप में 91 लाख रुपये लौटाए, लेकिन यह जैन को और निवेश करने के लिए एक चाल पाई गई।

इन निष्कर्षों के आधार पर, ईओडब्ल्यू ने दिलीप कुमार गुप्ता, उनकी कंपनियों डीजी मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री मां सेमटेक प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और जालसाजी दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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