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- New Registrar Stella Peter Was Discharged, The Government Assured The High Court To Appoint A New Independent Administrator, Asked For 2 Weeks Time
जबलपुरएक घंटा पहले
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प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता फर्जीवाड़े मामले में शुक्रवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में पेश हुए डीएमई ने पूर्व रजिस्ट्रार पर कार्यवाही के संबंध में शपथ पत्र पेश किया साथ ही पूर्व रजिस्ट्रार के विरुद्ध कार्यवाही में हुई लापरवाही और देरी के मामले में हाईकोर्ट से मांगी माफी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया है कि जिन कार्यवाहीयों मे लापरवाही को लेकर कोर्ट के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई हैं वह सभी अगले 2 हफ्ते में निपटा ली जाएंगी, इसके अलावा पूर्व रजिस्ट्रार को भी भोपाल/ इंदौर के अलावा कहीं और पदस्थ किया जाएगा।
चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि जब अगस्त 2022 में हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रार को हटाकर प्रशासक की नियुक्ति की थी तो सरकार द्वारा पुनः नई रजिस्ट्रार की नियुक्ति कोर्ट की अनुमति के बगैर क्यों की गई ?। हाईकोर्ट के इस सवाल पर सरकार ने जवाब देते हुए 2 हफ्ते के अंदर नई रजिस्ट्रार स्टेला पीटर को हटाने का भी आश्वासन दिया है। इसके अलावा सरकार द्वारा वर्तमान प्रशासक डॉ योगेश शर्मा के स्थान पर नए प्रशासक की नियुक्ति हेतु अनुमति मांगी गई थी जिस पर कोर्ट ने सरकार को नई नियुक्ति हेतु स्वतंत्र किया है।
याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा और दीपक तिवारी ने कोर्ट में नोटशीट और दस्तावेज पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि पूर्व रजिस्ट्रार को निलंबन के पश्चात विदिशा तबादले होते ही VIP ट्रीटमेंट देते हुए 1 दिन में आदेश बदलकर सतपुड़ा भवन भोपाल कर दिया गया, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित दस्तावेजों को कोर्ट के रिकार्ड पर लाने और सरकार को इसमें जवाब देने के लिए कहा है।
सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आशीष आनंद बरनार्ड पैरवी कर रहे थे, वही नर्सिंग काउंसिल की ओर से अधिवक्ता अभिजीत अवस्थी पेश हुए। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से सभी जरूरी कदम उठाने के लिए 2 हफ्ते की मांग की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 हफ्ते के बाद नियत की है।
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