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दतिया2 घंटे पहले

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दतिया कोर्ट ने चोरी के 7 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी महेश कुशवाह और आरोपी रामवीर कुशवाह को दोषी पाते हुए 1-1 साल की सजा और 1-1 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील कैलाश नारायण परिहार ने बताया कि 5 सितंबर 2016 की दोपहर करीब 2:45 बजे फरियादी अरविंद साहू अपनी बाइक से शिक्षक समारोह में शामिल होने के लिए आया था। उसने अपनी गाड़ी का बिना लॉक लगाए नीचे खड़ी कर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ऊपर चला गया। करीब 2 घंटे बाद कार्यक्रम समाप्त होने पर देखा तो उसकी गाड़ी नहीं मिली। कोई अज्ञात चोर उसकी बाइक क्रमांक एमपी 32 एमसी 2760 को कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गया।

कोतवाली पुलिस ने अरविंद साहू की शिकायत पर अज्ञात चोर पर मामला दर्ज कर जांच शुरु की थी। दोनों चोरों की शिनाख्त कर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। विचारण के दौरान न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दण्डित किया है।

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