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  • Permission Will Have To Be Taken For Procession, Rally Demonstration, Action Will Be Taken On Objectionable Use Of Social Media

अशोकनगर3 घंटे पहले

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जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे ने बुधवार को 144 लागू कर दी है। यह आदेश जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। किसी भी संगठन संस्थान को धरना, प्रदर्शन, जुलूस रैली के लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेश आने तक लागू रहेगा।

इन पर रहेगा लागू

कोई भी व्यक्तिगत संस्था राजनैतिक दल संगठन इस आदेश के जारी होने से जिले की राजस्व सीमाओं में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति लिए बगैर सार्वजनिक जुलूस, रैली प्रदर्शन, आम सभा, धरना प्रदर्शन नहीं होंगे। सम्पूर्ण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र, ढोल, धमाकों, वाद्ययंत्रों का उपयोग बिना अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के नहीं किया जाएगा।

लोक शांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आग्नेय शस्त्रों और अन्य घातक हथियारों के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाटसएप इन्सटाग्राम, टविटर और अन्य ऐप्लीकेशन के माध्यम से आपतिजनक संदेश, चित्र, वीडियो एवं ऑडियो मैसेज प्रेषित नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर धार्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत, जाति या संप्रदाय से संबंधित आपतिजनक एवं अलील संदशों को प्रेषित ना करें ।

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