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सीतामऊ19 मिनट पहले
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सीतामऊ | पुलिस थाने के पीछे विवादित कॉलोनी के कॉलोनाइजर द्वारा शासकीय नाले पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर नाले में पाइप डालकर रास्ता बना लिया था। गुरुवार को तहसील न्यायालय के आदेश के परिपालन में नाले का अतिक्रमण हटाया गया। जानकारी के अनुसार कॉलोनाइजर अनिल चौरड़िया द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 218 पर स्थित नाले पर अवैध कब्जा करते हुए नाले के स्वरूप को बाधित किया गया। इसके चलते मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) व धारा 133 के तहत शासकीय नाले पर बनी दीवार एवं नाले को अवरुद्ध बनाई गई। पुलिया को तत्काल हटाने के साथ ही 25 हजार जुर्माना से दंडित किया गया। कॉलोनी की जमीन को लेकर एक मामला कमिश्नर न्यायालय तथा हाई कोर्ट में चल रहा है। इधर, कॉलोनाईजर के अनुसार कोर्ट का स्टे प्रस्तुत किया। इसके बाद दीवार छोड़कर पुल को हटा दिया है।
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