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इंदौर24 मिनट पहले

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भूमाफिया दीपक जैन उर्फ दीपक मद्दा के खिलाफ एक और एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। आरोपी दीपक ने प्लाट के रुपए लेकर धोखाधड़ी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे हड़प लिया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

तिलक नगर थाना पुलिस के मुताबिक फरियादी सिद्धार्थ पिता राजेंद्र पोखरना उम्र 41 साल निवासी 53 चाणक्यपुरी कॉलोनी अन्नपूर्णा रोड की शिकायत पर आरोपी त्रिशाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष दिलीप सिसौदिया उर्फ दीपक जैन उर्फ मद्दा व जयेंद्र बम एवं रविंद्र बम के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120 में केस दर्ज किया है।

फरियादी ने पुलिस को बताया कि उसने साल 2000 में त्रिशाला गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित की पिपल्याहाना स्थित कॉलोनी (वर्तमान इंदौर विकास प्राधिकरण की स्कीम नंबर 140) में एक भूखण्ड प्लॉट (क्रमांक 147) खरीदा था। प्लाट के 1 लाख 2 हजार रुपए फरियादी ने संस्था के ऑफिस जाकर दिए थे।

लेकिन भूमाफिया दीपक जैन मद्दा के ने उसका प्लाट हड़पने के उद्देश्य से उसके झूठे बयान करवाकर जयंत पिता शांतिलाल बम एवं रवींद्र पिता शांतिलाम बम के साथ मिलकर उसका प्लॉट फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़प लिया। मामले में पुलिस अधिकारियों ने जांच की बात कही है।

बता दें मद्दा के खिलाफ अन्य थानों में भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। इसी साल अप्रैल में पुलिस ने मद्दा को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर रखा था। वहीं क्राइम ब्रांच भी धारा 420, 409, 34 आईपीसी के तहत कल्पतरू गृह निर्माण सोसाइटी से जुड़े मामले में दीपक मद्दा पर केस दर्ज कर चुकी है।

आरोप है कि दीपक ने संस्था के रिकॉर्ड में हेरफेर कर करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी की। इसके साथ ही संस्था के सदस्यों से पैसा लेकर उन्हें प्लॉट भी नहीं दिए। संस्था के सदस्य कई साल से अपने प्लॉट के लिए दर दर भटक रहे हैं।

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