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सागरएक घंटा पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

सागर में नरयावली थाना क्षेत्र के करीब डेढ साल पुराने दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की कोर्ट में हुई। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी गोटी उर्फ कंछेदी अहिरवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पटेल ने की।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी के अनुसार 20 फरवरी 2021 को थाना नरयावली में पीड़िता ने शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि वह आरोपी गोटी अहिरवार को जानती है। दो दिन पहले वह सुबह से माता-पिता के साथ खेत पर काम करने गई थी। वह खेत से दोपहर 12 बजे मोबाइल चार्ज करने अकेले घर आई। कमरे में मोबाइल चार्ज पर लगा रही थी। कमरे का दरवाजा खुला था। तभी आरोपी गोटी कमरे में आ गया। जहां आरोपी ने जबरदस्ती पकड़कर दुष्कर्म किया। घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद आरोपी मौके से चला गया।
आरोपी की हरकत पड़ोस की भाभी ने देखी
पीड़िता ने डर के कारण घटना के संबंध में किसी को नहीं बताया। इसी बीच पीड़िता दोबारा खेत से घर आई तो आरोपी गोटी घर में घुस गया। जहां आरोपी ने फिर पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी जब पीड़िता के साथ गलत काम कर रहा था, तभी पड़ोस में रहने वाली भाभी ने देख लिया। आरोपी ने घर से जाते समय जान से मारने की धमकी। जिसके बाद पीड़िता ने शाम को मां को अपनी आपबीती बताई। जिसके बाद परिवार के लोग पीड़िता के साथ नरयावली थाने पहुंचे और शिकायत की।

शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने प्रकरण से जुड़े साक्ष्य व दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। जिसके बाद साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी गोटी उर्फ कंछेदी को 20 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है।

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