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मंदसौर23 मिनट पहले
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मंदसौर की विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोर्ट ने तस्करी के आरोपी दुर्गाशंकर पिता शिवराम पाटीदार (35) निवासी नाटाराम थाना सीतामऊ जिला मंदसौर को डोडाचूरा तस्करी करने का दोषी पाते हुए 10 साल की जेल और1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा ने बताया की दिनांक 30 मई 2014 को थाना नारायणगढ़ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ग्राम नाटाराम के अनवर पिता हुसैन मंसूरी व दुर्गाशंकर पिता शवराम पाटीदार दोनों एक लोडिंग वाहन में प्याज के कट्टो के निचे अवैध डोडाचूरा भरकर नाटाराम से बरूजना नारायणग होते हुए विजयनगर राजस्थान तरफ किसी तस्कर को देने निकलने वाले हैं।
मुखबिर ने बताया था कि तुरंत बरूजना नारायणगढ़ रोड पर नाका बंदी की जाए तो सफलता मिल सकती है। मुखबिर की सूचना पर नारायणगढ़ पुलिस ने बरूजना रोड साबुखेडी फंटा पर नाकाबंदी करते हुए मुखबिर द्वारा बताए अनुसार सफेद पिकअप वाहन को रोक कर वहां में बैठे दो व्यक्तियों दुर्गाशंकरपिता शिवरम पाटीदार और अनवर पिता हुसैन मंसूरी को हिरासत में लिया था।
पिकप की तलाशी के दौरान पिकअप में 15 प्याज के कट्टो के नीचे रखे प्लास्टिक के 11 सफेद बोरों में कुल 5 क्विंटल डोडाचूरा भरा होना पाया गया। दोनों आरोपियों को एनडीपीएस के तहत गिरफ्तार किया गया था। मामले में जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन जिला अभियोजन अधिकारी निर्मला सिंह चौधरी द्वारा किया गया।
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