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दतिया4 घंटे पहले
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विशेष न्यायाधीश जी.सी शर्मा ने करीब 5 वर्ष पुराने लूट के मामले में बुधवार को मामले की आखिरी सुनवाई के दौरान आरोपी दीपू यादव को दोषी पाते हुए 7 साल की सजा और 2 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
अपर लोक अभियोजक अरुण लिटौरिया और पंकज मिश्रा ने बताया कि घटना 3 मार्च 2017 की है। फरियादिया क्रांति लखेरा के अपनी रिश्तेदार गुडिया लखेरा के साथ शादी समारोह की खरीददारी करने के लिए बाजार जा रही थी। तभी किलाचौक गुलजार शाह दरगाह के पास दो बदमाश आए और उन्होंने फरियादिया की सोने की कान की झूमकी और जंजीर खीच ली और नजयाई बाजार की तरफ भाग गए।
घटना के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपी दीपू यादव और संजू पटवा को गिराफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। विशेष न्यायाधीश जी.सी शर्मा ने विचारण के दौरान आरोपी दीपू यादव बानोली को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया है। वहीं, आरोपी संजू पटवा घटना के बाद से फरार है।
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