Sat. Apr 11th, 2026

[ad_1]

ग्वालियरएक घंटा पहले

  • कॉपी लिंक
पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाती पीड़ित महिला - Dainik Bhaskar

पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाती पीड़ित महिला

मध्यप्रदेश में तीन बार तलाक़ बोलकर शादी तोड़ना यानि ट्रिपल तलाक़ देना कानूनन अपराध होने के बाद भी ये बंद नहीं हो रहा। बता दें कि ग्वालियर में एसपी ऑफिस की जनसुनवाई में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने इस सच को उजागर किया। पुलिस के पास पहुंची एक पीड़िता ने कहा कि उसे उसके पति ने मुंह से तीन बार तलाक़,तलाक़,तलाक़ बोलकर तलाक़ दे दिया और दूसरी शादी भी कर ली। पीड़िता ने कहा कि वो पिछले एक साल से भटक रही है लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही।

बेटी पैदा हुई तो दे दिया ट्रिपल तलाक़

ग्वालियर पुलिस के पास पहुंची शिवपुरी निवासी रेशमा ने बताया कि उसकी शादी 2017 ने लक्ष्मीपुरम बहोड़ापुर ग्वालियर निवासी अन्नू खां के साथ सम्मेलन में हुई थी, उसकी एक चार साल की बेटी हैं, पिछले साल मेरे पति ने मुझे ट्रिपल तलाक़ इसलिए दे दिया क्योंकि कि मेरे बेटा नहीं बेटी पैदा हुई थी।

बेटे के लिए कर ली दूसरी शादी, लड़की खरीदकर लाने का आरोप

रेशमा ने कहा कि मेरे पति का साथ उसकी माँ भी देती है, तलाक़ के बाद मुझे घर से निकाल लिया और दूसरी शादी कर ली, अभी इसी मार्च में उसके बेटा भी हुआ है, रेशमा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सास और पति बिहार से एक महिला को खरीद कर लाये उससे ही शादी की है, रेशमा ने अपने अन्नू खां पर घर में लड़कियां लेकर आने के भी गंभीर आरोप लगाये।

ट्रिपल तलाक़ कानूनन अपराध फिर भी कोई भय नहीं

रेशमा ने कहा कि ट्रिपल तलाक भले ही अपराध है लेकिन मेरे पति ने कहा कि वो कोई कानून नहीं मानता और उसने मुझे मुंह से तलक देकर दूसरी शादी कर ली, अब मैं एक साल से यहाँ वहां भटक रही हैं, उसने कहा कि शिवपुरी से उसे बार बार यहाँ आना पड़ता है लेकिन पुलिस मेरी मदद नहीं कर रही।

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

सीएसपी हिना खान ने कहा कि महिला अपनी बच्ची के साथ आई थी उसने पति द्वारा ट्रिपल तलाक देकर दूसरी शादी करने की शिकायत की है, आवेदन में उसने और भी बातें लिखी हैं, हमने आवेदन को महिला थाने भेज दिया है, जाँच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी ।

खबरें और भी हैं…

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *