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नर्मदापुरम3 घंटे पहले
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
नर्मदापुरम के बाबई थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी से रेप कर गर्भवती करने के मामले में सोमवार को कोर्ट में फैसला आया। 20 साल के युवक कुवर सैलुकर को कोर्ट ने दोषी पाया। रेपिस्ट कुवर को कोर्ट ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के अपराध में 20 साल की जेल और 9 हजार रुपए के दंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी ने बताया 2 अप्रैल 2021 को रात्रि 11-12 बजे नाबालिग किशोरी घर में अकेली थी। उसके माता-पिता एवं भाई खेत में टप्पर बनाकर रह रहे थे। तभी आरोपी कुवर सैलूकर घर पर आया और पीड़िता से बोला मैं तूझसे शादी करूंगा। यह कहकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी कुवरं ने शादी का झांसा देकर कई बार संबंध बनाएं। फरियादिया को करीब छः सात माह से महावरी नहीं होने से यह बात पीड़िता ने 5 दिसंबर 2021 को अपनी मां को युवक की सारी करतूत बताई। फिर माता पिता ने डाॅक्टर के पास चेकअप कराने के लिए लेकर गए। डाॅक्टर ने पीड़िता के पेट में सात माह का गर्भ होना बताया।8 दिसंबर 2021 को अपने माता पिता के साथ माखननगर थाने में पहुंचकर कुंवर सैलूकर के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर धारा- 376(3)(एन) भादवि एवं 5ठ/6 में पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 9000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी ने पैरवी की।
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